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संत पेत्रुस महागिरजाघर का प्राँगण संत पेत्रुस महागिरजाघर का प्राँगण  (ANSA)

नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित आयोग को नया नियम, नवीनीकृत जनादेश मिला

पोप लियो 14वें ने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परमधर्मपीठीय आयोग के लिए नए नियम को मंजूरी दी है, जिससे नाबालिगों और कमजोर लोगों की सुरक्षा के लिए कलीसिया की प्रतिबद्धता और पक्की हो गयी है।

वाटिकन न्यूज

वाटिकन, शनिवार, 13 जून 2026 (रेई) : पोप लियो 14वें ने नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परमधर्मपीठीय आयोग के लिए नए कानूनों को मंजूरी दी है। ये नियम 2015 में जारी किए गए नियम की जगह लेंगे और कमीशन की संरचना एवं काम को प्रेरितिक संविधान प्रेदिकाते इवंजेलियुम के हिसाब से बनाएंगे।

नए नियमों को तीन साल के लिए जाँच के तौर पर मंजूरी दी गई है और इन्हें शनिवार, 13 जून 2026 को प्रकाशित किया गया।

वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो परोलिन द्वारा हस्ताक्षरित एक अध्यादेश में लिखा है कि पोप ने 20 मई 2026 को एक मीटिंग के दौरान बदले हुए नियमों को मंजूरी दी और इसे तुरंत लागू करने का आदेश दिया।

जवाबदेही को बढ़ावा देने में परमधर्मपीठीय कमीशन की भूमिका

नियम के प्रकाशन के साथ जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में, नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परमधर्मपीठीय आयोग ने कहा कि बदला हुआ नियम पूरी कलीसिया में सुरक्षा के तरीकों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को मजबूत करता है और यह एक बड़े प्रयास का हिस्सा है “यह पक्का करने के लिए कि सुरक्षा पूरी तरह से कलीसिया के जीवन और संरचना में शामिल हो।”

नाबालिगों की सुरक्षा के लिए गठित परमधर्मपीठीय कमीशन के अध्यक्ष, महाधर्माध्यक्ष थिबॉल्ट वर्नी ने कहा कि ये कानून “सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा और देखभाल करने की हमारी साझा जिम्मेदारी को और गहरा करने में एक जरूरी कदम हैं।”

उन्होंने आगे कहा, “वे पीड़ितों, सुरक्षा विशेषज्ञों और स्थानीय कलीसिया के अनुभवों को सुनना दर्शाते हैं – और इस बात की पुष्टि करते हैं कि सुरक्षा एक मुख्य प्राथमिकता बनी हुई है।”

कमीशन के काम के नए पहलू

कमीशन के अनुसार, बदले हुए नियम उसके काम और काम करने के प्रभाव को मजबूत करते हैं, और पीड़ित एवं बचाये गये लोगों को जानकारी देनेवाले तरीकों पर जोर देते हैं।

नियम रोमी परमाध्यक्षीय कार्यालय के दूसरे विभागों के साथ कमीशन के रिश्ते को भी साफ करते हैं, और दुनिया भर में "जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे सुरक्षा तरीकों" को बढ़ावा देने में उसकी भूमिका को मजबूत करते हैं।

कमीशन सीधे पोप को रिपोर्ट करता है और उन्हें नाबालिगों एवं कमजोर लोगों को दुराचार से बचाने के संबंध में सलाह देता है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “इसे धर्म के सिद्धांत के लिए गठित विभाग के साथ स्थापित किया गया है और इसलिए यह जानकारी के लेन-देन, सुरक्षा के तरीकों को बनाने, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने और प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभाग के साथ मिलकर काम करता है।” “अध्यक्ष या सचिव विभाग के नियुक्त सदस्य होते हैं और अध्यक्ष एक या अधिक विभाग अधिकारियों को कमीशन की आमसभा में पर्यावेक्षक के रूप में नामित करता है।”

कमीशन शासन नहीं करता, बल्कि वाटिकन के अलग अलग विभागों की स्थानीय जिम्मेदारी और क्षमता को बढ़ावा देकर विश्वव्यापी कलीसिया के लिए परमाध्यक्षीय रोमी कार्यालय की सेवा को निर्देशित करने में मदद करता है।

आयोग द्वारा बताए गए विकास में से एक है स्थानीय कलीसिया को सुरक्षा संरचना बनाने और स्थिर एवं सहज रिपोर्टिंग सिस्टम को बढ़ावा देने में लगातार समर्थन करना, साथ ही सुननेवाला केंद्र बनाना जो “पीड़ितों का स्वागत करते, उनकी बात सुनते और उनके साथ रहते हैं”, जबकि गोपनीयता और व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करते हैं।

वार्षिक रिपोर्ट

कमीशन ने कलीसिया की नीति और सुरक्षा के तरीकों पर सालाना रिपोर्ट तैयार करने की अपनी जिम्मेदारी पर भी ध्यान दिया।

यह रिपोर्ट विभाग और स्थानीय कलीसिया के योगदान पर आधारित है और पुष्ट नीति, घोषित तरीकों, मिली जानकारी, सिस्टम से जुड़े मुद्दों और सुझावों के बीच अंतर करके “दुनिया भर की कलीसिया में सुरक्षा की स्थिति” का पता लगाने की कोशिश करती है।

पोप लियो ने बार-बार कहा है कि नाबालिगों और कमजोर लोगों की सुरक्षा कलीसिया की एक बुनियादी जिम्मेदारी है।

कमीशन ने कहा कि बदले हुए नियम इस प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं और दुनियाभर में सुरक्षा की कोशिशों को मजबूत करने में स्थानीय कलीसिया को साथ देने के उसके मिशन का समर्थन करते हैं।

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13 जून 2026, 16:51